बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा नया ‘आधार’:सिर्फ एक डॉक्यूमेंट एडमिशन से लेकर शादी तक आएगा काम, अब तक नही बना तो जल्द बनवाइये।

दोस्तों, 1 अक्टूबर 2023 से बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट बन जायेगा। नए नियम के अनुसार बर्थ सर्टिफिकेट का ‘आधार’ की तरह होगा उपयोग। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ज्यादातर जगहों पर आपको किसी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नही पड़ेगी। अब तक हमारे देश मे सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड का उपयोग हो रहा था लेकिन नए नियमों के अनुसार आधार कार्ड बनवाने के लिए भी अब बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सरकार के नए नियम “बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा नया आधार” के बारे में सम्पूर्ण जानकारी। तो अंत तक बने रहिये हमारे साथ।

क्या है केंद्र सरकार का नया नियम 2023

दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत अब जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड की तरह सिंगल डॉक्यूमेंट बन जायेगा। आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ और कैसे बनवा सकेंगे।

कहाँ होगी बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता

दोस्तों नए नियमों के अनुसार हर जगह आपको बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर समझिए।
1.आधार कार्ड बनाने के लिए।
2.स्कूल/कॉलेज एडमिशन के लिए।
3.मतदान के लिए।
4.मैरिज सर्टिफिकेट के लिए।
5.सरकारी नोकरी के लिए।
6.राशन कार्ड के लिए।
7.ड्रायविंग लायसेंस के लिए।
8.माता-पिता की पहचान के लिए।
9.सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए।
10.पासपोर्ट के लिए।

बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाये जाते हैं

दोस्तों आमतौर पर बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है। लेकिन किसी कारणवश बच्चे के माता-पिता बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नही कर पाते हैं तो वह बाद में डिले रजिस्ट्रेशन प्रोविजन पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 के तहत आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 21 दिन के बाद और 30 दिन के भीतर अप्लाई करने पर माता-पिता को लेट फाइन देना होगा।
अगर आवेदक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जन्म के 30 दिन बाद तथा 1 वर्ष के भीतर आवेदन करता है तो उन्हें सम्बंधित अधिकारी से हलफनामे के साथ लिखित अनुमति और 5 रु जुर्माना देना होगा। और यदि कोई आवेदक बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भी आवेदन करने में विफल रहा तो उन्हें वेरिफिकेशन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज मजिस्ट्रेट के पास जमा करने होंगे। इसके साथ ही 10 रु जुर्माने के रूप में जमा करवाने होंगे।

बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

★माता-पिता का आधार कार्ड या पहचान पत्र

★माता-पिता का बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट

★अस्पताल या नर्सिंगहोम से मिलने वाला प्रमाण पत्र

★राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ

★स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट

ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएं

दोस्तों ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको नीचे दिए गए निम्न चरणों का पालन करना होगा।

1.आवेदक उस निगम या पंचायत में जाएं जहां उनका जन्म हुआ हो।

2.आवेदक को जन्म की तारीख, समय और स्थान की जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी।

3.आवेदक अपना आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपने साथ ले जावें।

4.डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लेट फाइन जमा करके आवेदक अपना बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेगा।

ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे करें अप्लाई

ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो कीजिये।

1.आवेदक को सबसे पहले जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाना होगा।

2.उसके बाद एप्लिकेशन के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट लगाकर सम्बंधित रजिस्ट्रार को मेल करें।

3.रजिस्ट्रार को आवेदन मिलते ही आपको ईमेल आईडी पर कन्फर्मेशन का मेल प्राप्त हो जाएगा।

4.प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक के घर के पते पर बर्थ सर्टिफिकेट पहुँच जाएगा।

निष्कर्ष

बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे की पहचान का पहला डॉक्यूमेंट होता है। इसके बनते ही बच्चे के जन्म का रिकॉर्ड सरकारी विभाग में दर्ज हो जाता है। इसे व्यक्ति की पहचान और आयु प्रमाण पत्र के तौर पर उपयोग किया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र राज्य सरकार की तरफ से बच्चे के जन्म का मान्यता प्राप्त साक्ष्य होता है। इससे सरकार को जन्म, मृत्यु और जनसंख्या दर की गणना में सहायता मिलती है।

Leave a Comment